चंडीगढ़, 13 मार्च:
Bureau of Indian Standards (बीआईएस) के चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा 13 मार्च 2026 को शाखा कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 मनाया गया। इस वर्ष का वैश्विक विषय “सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता” रहा।
कार्यक्रम का उद्घाटन Deepak Kumar Singla, उप महानिदेशक, Bureau of Indian Standards (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय), चंडीगढ़ द्वारा किया गया। उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता के महत्व तथा उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मानकीकरण की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सुरक्षित बाजार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
स्वागत भाषण Vishal Tomer, प्रमुख, बीआईएस चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा दिया गया। उन्होंने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए बीआईएस द्वारा किए जा रहे प्रयासों, जैसे BIS Care App, उत्पाद प्रमाणन तथा हॉलमार्किंग योजनाओं की जानकारी दी।
मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में Baljinder Singh, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अधिकारी, यूटी चंडीगढ़; S. C. Dass, निदेशक एवं हॉलमार्किंग अधिकारी (उत्तर), बीआईएस; Shiv Dev Singh, अध्यक्ष, कंज्यूमर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ तथा E. P. S. Virdi, अध्यक्ष, कंज्यूमर एसोसिएशन मोहाली शामिल रहे।
कार्यक्रम में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला से उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस दौरान Baljinder Singh ने उपभोक्ता अधिकारों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर महत्वपूर्ण सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा Kushagra Jindal, उप निदेशक, बीआईएस ने संगठन की विभिन्न पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने BIS Care App, सोने के आभूषणों के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग तथा ISI मार्क प्रमाणन योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि उपभोक्ता उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कैसे कर सकते हैं तथा बीआईएस पोर्टल या ऐप के माध्यम से शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं।
इसके बाद N. K. Jhingan, महासचिव, कंज्यूमर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ ने सभा को संबोधित करते हुए उपभोक्ता जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कंज्यूमर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ की स्थापना 1979 में Sartaj Singh द्वारा की गई थी, जो Consumer Protection Act, 1986 के लागू होने से भी पहले की पहल थी। तब से यह संस्था उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में निःशुल्क सहायता प्रदान कर रही है और उपभोक्ता हितों के लिए किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दो बार सम्मानित भी की जा चुकी है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खरीदारी करते समय सतर्क रहें और हमेशा Bureau of Indian Standards द्वारा जारी गुणवत्ता चिह्न जैसे ISI मार्क को अवश्य देखें। साथ ही उत्पाद का लेबल पढ़ने, निर्माण और समाप्ति तिथि देखने, एमआरपी की जांच करने तथा हमेशा पक्का बिल लेने की सलाह दी।
उन्होंने यह भी बताया कि Consumer Protection Act, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और प्रतितोष का अधिकार प्राप्त हैं।
कार्यक्रम के दौरान एक इंटरएक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उपभोक्ता संरक्षण, बीआईएस प्रमाणन, उत्पाद मानकों और शिकायत निवारण से संबंधित कई प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर बीआईएस अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा दिया गया।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों, वक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों, NGOs, RWAs और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और मानक चिन्हित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रति बीआईएस की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया।
