328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए पंजाब के पुलिस प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी किया : कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रमुख ने जानबूझ कर अदालत के आदेश की अवहेलना की : पंजाब की एएजी सुश्री शाइनी चोपड़ा ने नोटिस स्वीकार करते हुए कार्यवाई के लिए समय माँगा
चण्डीगढ़ : मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए पंजाब के पुलिस प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी किया है। ये पावन स्वरुप साल 2020 में एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग से गायब हुए थे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को याचिकाकर्ता गुरवतन सिंह की रिप्रेजेंटेशन पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर गुरवतन सिंह द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई हुईं है। अब तक कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब पावन स्वरूपों के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर सिख सद्भावना दल के प्रधान बलदेव सिंह वडाला पिछले पांच साल से अमृतसर में धर्म सिंह मार्केट के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं।
