तंबाकू, गुटखा, पान मसाला की बिक्री, भंडारण पर 5 सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रतिबंध लागू, लेकिन पंचकूला में धड़ल्ले से बिक रहा है – मनोज अग्रवाल

हरियाणा सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2025 को गुटखा, पान मसाला, सुगंधित/सुवासित तंबाकू सहित तंबाकू-युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए थे। प्रतिबंध की अवधि पूरी होने में अभी 7 महीने बकाया हैं लेकिन पंचकूला सहित पूरे प्रदेश में सभी प्रतिबंधित पदार्थ धडल्ले से बिक रहे है। यह आरोप लगाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष पंचकूला शहरी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि पूरे पंचकूला जिला में गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला हर सेक्टर, कालोनी, गांव की गली- गली में सरेराह बिक रहा है । हर शराब के ठेके के बाहर, सभी होटेलों के बाहर, सिनेमाघरों के बाहर, रेहडी मार्केटों में, गोल चक्करों पर, रेड लाइट्स पर सब कुछ आसानी से उपलब्ध है।
मनोज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 5.9.25 को आदेश संख्या 3/14-1 फूड-11-2025/4526 के सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तंबाकू व निकोटिन युक्त उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत इन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। इसके
5 सितंबर 2025 से यह प्रतिबंध लागू कर दिया गया था।
मनोज अग्रवाल ने आरोप लगाया कि खाद्य एवं औषधि विभाग पंचकूला ने प्रतिबंध लागू होने के पांच महीने में तंबाकू, गुटखा, खैणी, पान मसाला बेचने वालों का एक भी चालान नहीं किया ना ही कोई छापा मारा। इससे स्पष्ट तौर पर विभागीय कर्मियों की मिलीभगत सामने आ रही है। अन्य सरकारी आदेशों की तरह यह आदेश भी हवा में उड गया है ।
मनोज अग्रवाल ने प्रशासन से गुटखा, तंबाकू, खैणी, पान मसाला बेचने वालों पर सख्त कारवाई करने की मांग की ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद हो सके।

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